
परिजन पुसौर में दर्ज कराये थे गुमसुदगी की रिपोर्ट…
आरोपी युवक गिरफ्तार, पॉक्सो की धाराओं में गया जेल…
पुसौर । थाना पुसौर में दिनांक 03.12.2019 को नाबालिग बालिका स्कूल से वापस घर नहीं आने पर परिजनों द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था , रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 241/19 धारा 363 IPC का अपराध दर्ज कर बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी । बालिका के सहेलियों से मिली जानकारी के आधार पर संदेही युवक एवं बालिका का पतासाजी किया जा रहा था । संदेही युवक एवं बालिका अपना लोकेशन लगातार बदल रहे थे, लोहरदगा, झारखंड में उनके होने की जानकारी मिल रही थी निश्चित पता ठिकाने प्राप्त करने पुसौर पुलिस लगी हुई थी कि बालिका के बलौदाबाजार में होने की जानकारी मिलने पर दिनांक 26.09.2020 को बालिका को बलौदा बाजार जाकर बरामद किया गया । बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर उसने आरोपी शिव प्रसाद किसान पिता कार्तिकराम किसान उम्र 23 साल निवासी ग्राम नवधा चौकी बया जिला बलौदाबाजार द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना बताई है ।
पीडिता बताई कि शिव प्रसाद, पटेलपाली रायगढ़ के ढाबा में काम करता था । हर शनिवार ढाबा के लिये सब्जी लेने पुसौर जाता था, जहां शिव से जान पहचान हुई । शिव स्कूल तथा बाजार में मिलता था । दिनांक 02.12.2019 को शिव बस स्टैड, पुसौर के पास बुलाया और शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर बस में बिठाकर बसना, महासमुंद ले गया, जहां नाबालिग जानते हुये शारीरिक संबंध बनाया । वहां कुछ दिन वहां रखने के बाद लोहरदगा, झारखंड ले गया, जहां दोनो मजदूरी करते और झोपड़ी में रहते थे । 6-7 महीने झारखंड में रहने के बाद शिव अपने घर नवधा, बलौदाबाजार ले आया, जहां शिव की ओर से एक बच्चे का जन्म दी । उसके बाद से शिव का व्यवहार बदल गया । तब अपने माता-पिता को बतायी । पुसौर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के कथन व मुलाहिजा पर प्रकरण में धारा 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act. जोड़ा गया आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।



