रायपुर

अशासकीय विद्यालयों फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक

अशासकीय विद्यालयों के लिए फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक सर्वसाधारण से सुझाव आमंत्रित : मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

रायपुर, 04 मई 2020

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अशासकीय शालाओं के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020 बनाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फीस विनियमन के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर बिन्दुवार सुझाव सर्वसाधारण से विभाग के ई-मेल कचपमिम2020/हउंपसण्बवउ पर आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव स्कूल शिक्षा विभाग के ई-मेल पर 15 मई को अपरान्ह 3 बजे तक भेज सकता हैं। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज इस संबंध में सर्वसाधारण के लिए सूचना जारी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा राज्य में संचालित अशासकीय/निजी शालाओं की फीस विनियमन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपनी अनुसंशा देने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के सदस्य गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे सहित स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला, उपस्थित थे। बैठक में समिति के निर्णय लिया गया कि सर्वसाधारण से सुझाव के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक ए.के. बंजारा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

Show More

Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!