रायगढ़। सुन्नी मक्का मस्जिद जूटमिल रोड में नवनिर्वाचित मुतवल्ली वसीम खान को चार्ज पुराने मुतवल्ली द्वारा चार्ज अभी तक नहीं दिया गया है जिसको लेकर आदेश जारी हुआ है। जिसमें & दिन के भीतर चार देने की बात कही गई है।
इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग.राÓय रायपुर के द्वारा 22 जनवरी को 1995 संशोधित अधिनियम 201& की धारा 68 के अन्तर्गत सुन्नी मक्का मस्जिद जूट मिल रोड़, रायगढ़ को समस्त प्रभार एवं दस्तावेज सौंपने का आदेश पारित किया है। जिसमे छग.राÓय वक्फ बोर्ड रायपुर के द्वारा पूर्व मुतवल्ली नसीर अहमद को सुन्नी मक्का मस्जिद कमेटी के वर्तमान तथा नव निर्वाचित मुतवल्ली वसीम खान को तत्काल सम्पूर्ण चार्ज सौंपे जाने का लेख किया गया है। किन्तु पूर्व कमेटी के द्वारा अब उक्त नव कार्यकारिणी कमेटी को कोई भी प्रभार नही दिया गया न सौपा गया है। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग.राÓय वक्फ बोर्ड, ने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन सहित तहसीलदार रायगढ़ एवं थाना प्रभारी जुट मिल को नोटिस के & दिन के अंतर्गत उचित कार्यवाही की सूचना जारी कर उक्त संस्था का समस्त प्रभार दस्तावेज व जानकारी पूर्व कमेटी मक्का मस्जिद से दिलवाए जाने की सूचना जारी की गई है।