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बस संचालक नवीनीकरण व वाहन प्रतिस्थापन संबंधी प्रकरणों के संबंध में वाहन कर अद्यतन करायें, परिवहन अधिकारी ने ली बस संचालकों की बैठक

परिवहन अधिकारी ने ली बस संचालकों की बैठक
रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रयोजन हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया जाकर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है।

संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि आम जनता की सुविधा हेतु यात्री बसों का आवागमन निरंतर बनाया रखा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा परिवहन कार्यालयों में स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर में & से 7 फरवरी 2020 तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयवार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ द्वारा &1 जनवरी को रायगढ़ के समस्त बस संचालकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समस्त बस संचालकों को जानकारी दी गई कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा समस्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को आदेश जारी किया जा चुका है। रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के प्रकरणों हेतु & फरवरी 2020 की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार परिवहन कार्यालय दुर्ग हेतु 4 फरवरी, बिलासपुर हेतु 5 फरवरी, अम्बिकापुर हेतु 6 फरवरी तथा जगदलपुर हेतु 7 फरवरी की तिथि निर्धारित है। संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने समस्त बस संचालकों को सूचित करते हुए कहा है कि वे संबंधित क्षेत्रीय अथवा जिला परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन संबंधी प्रकरणों के संबंध में वाहन का अद्यतन करायें एवं मोटरयान अधिनियम के तहत कोई प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र 1 फरवरी 2020 के पूर्व प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज पूर्ण कराये, जिससे लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

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